उच्च न्यायालय से डीईओ एलपी पटेल की पुनः वापसी

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सारंगढ़ बिलाईगढ़ । डीईओ एलपी पटेल को शासन द्वारा हटा कर उनके स्थान पर डीईओ पद पर श्रीमती विभावरी ठाकुर को डीईओ बनाया गया था । और एलजी पटेल को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया गया था जिसके विरुद्ध एलजी पटेल माननीय उच्च न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में स्टे ऑर्डर हेतु पहुंचे । याचिकाकर्ता एलपी पटेल के विद्वान वकील वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, धनीराम पटेल और पंकज सिंह ने प्रस्तुत किया कि – याचिका कर्ता जिला शिक्षा प्रभारी के पद पर हैं अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) वह आगे कहा कि – प्रतिवादी संख्या 4,जो कनिष्ठ है याचिकाकर्ता को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि – एक जूनियर रहा है पद स्थापन कर प्रभारी जिले का प्रभार सौंपा गया शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ एवं भले ही याचिकाकर्ता को वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया हो पदस्थापन, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार सारंगढ़,जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ को सौंपा जायेगा । याचिकाकर्ता स्वयं तत्काल अपना स्थानांतरण एवं कार्य मुक्त करें । सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक रहेगी। पी.एफ. के भुगतान पर प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी करें । यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया है।


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