बिलासपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। सरकंडा के पटवारी पराग महिलाने को 15 फरवरी को सुबह 8 बजे मतगणना कक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीयूष तिवारी के कक्ष में उपस्थित होना था। पटवारी के मुताबिक उनके चाचा की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई थी, जिसके चलते वे उन्हें रायपुर अस्पताल ले गए। हालांकि, अपने बचाव में पेश किए गए मेडिकल बिल और फोटो के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। कानून का उल्लंघन एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि पटवारी की अनुपस्थिति से निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित साथ ही यह छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा नियम 1966 के तहत दंडनीय अपराध है। पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनका कार्यभार भरारी के पटवारी विकास कुमार जायसवाल को सौंप दिया गया है। आदेश की अवहेलना एसडीएम के मुताबिक, चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बिना सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहना घोर लापरवाही है और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।