अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वाले 02 शराब कोचियों के विरुद्ध कोतवाली सारंगढ़ की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के कब्जे से 9,000 रुपये कीमत की 45 लीटर शराब जब्त। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जिले में अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी।
सारंगढ,,,,जिले में अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरेन्द्र पटेल और सारंगढ़ एसडीओपी श्री गोविंद दीवान के नेतृत्व में इसी क्रम में आज कोतवाली सारंगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपियों के कब्जे से कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है।
🔶️*विवरण*: पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम फर्सवानी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए रखी गई है। सूचना की पुष्टि के बाद कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा।
पहले मामले में आरोपी तेजराम यादव, पिता भूराउ यादव, ग्राम सिंघनपुर से कच्ची महुआ शराब लेकर अपने गाँव फर्सवानी जा रहा था। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, तो भूरे रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर सफेद झिल्ली में रखी 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये है।
वहीं दूसरे मामले में ग्राम फर्सवानी की ही नीनी पटेल पति मुनू पटेल के कब्जे से बिक्री के लिए रखी गई 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये है।
🔶️इस तरह सारंगढ़ पुलिस ने कुल 45 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 9,000 रुपये है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। विधिवत गिरफ्तारी और आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
