रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

खबर शेयर करें

सारंगढ़ बिलाईगढ़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में ग्राम स्तर पर गेहूं सिंचित एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर राई-सरसों फसल अधिसूचित किया गया है। गेहूं सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 35 हजार रुपये है व प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 525 रूपये तथा राई-सरसों फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 22 हजार रुपये है, वहीं प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम राशि 330 रूपये है जो कि कुल प्रीमियम राशि का 1.5 प्रतिशत ही है। जिले के ऋणी किसान 31 दिसम्बर 2024 के पहले निकटतम बैंक शाखा समिति, सीएससी केंद्र एवं अन्य वित्तीय संस्थान तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की कोपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी 1, पी 2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता संख्या, आईएफएससी कोड बैंक का पता साफ दिख रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र शामिल है।

इसे भी पढ़े..  कलेक्टर डॉ कन्नौजे द्वारा मिलरों को समय सीमा में धान उठाव को पूर्ण करने के निर्देश बेमौसम बारिश से धान के नुकसान की रोकथाम हेतु पर्याप्त ढकने के निर्देश 20 मार्च को जल संगवारी महाभियान जल पखवाड़ा सप्ताह में बनाया जाएगा 10 हजार सोख्ता गड्ढा निर्मित भवन को हैंडओवर लेने कलेक्टर का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश गर्मी के पहले पेयजल विहीन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश

योजना में शामिल नहीं होने वाले ऋणी किसान को 31 दिसम्बर से 7 दिन पूर्व वित्तीय संस्थान में जमा करना होगा घोषणा पत्र

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संबंधित मौसम के लिए पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन हेतु तय की गई तिधि रबी 2024 के लिए 31 दिसम्बर 2024 से कम से कम 7 दिन पूर्व संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत, नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। जिले के किसान योजना के संबंध में जानकारी के लिए निःशुल्क सहायता सेवा नंबर 18004190344 एवं 14447 पर संपर्क कर सकते है।


खबर शेयर करें

Recent Posts