अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्ती, 12 वाहन एवं मशीनों पर कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की लगातार दबिश, एक लाख रुपए शासन के मद में जमा सरिया और सरसींवा क्षेत्र में मुरुम एवं रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई
सारंगढ़–बिलाईगढ़, 16 अक्टूबर 2026। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक लगाने जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने सरिया और सरसींवा तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त कुल 12 वाहन एवं मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। वहीं एक प्रकरण में एक लाख रुपए की राशि शासन के मद में जमा कराई गई है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर को सरिया तहसील के ग्राम जोतपुर-बोंदा में औचक निरीक्षण के दौरान मुरुम के अवैध उत्खनन में संलिप्त दो जेसीबी मशीनों और तीन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया। इसी प्रकार 13 अक्टूबर को सरसींवा तहसील के ग्राम ओडकाकन में साधारण रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर को पकड़कर थाना सरसींवा की अभिरक्षा में रखा गया। इसके अगले दिन 14 अक्टूबर को सरिया तहसील में रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए तीन ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कर थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया।
इससे पूर्व 21 सितंबर को सरसींवा तहसील के ग्राम ओडकाकन में रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर लोडर मशीन एवं दो ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपए की राशि शासन के मद में जमा कराई गई थी।
खनिज विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला नियमित निरीक्षण के साथ समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर भी तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध जांच और कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

