बुरहानपुर में चाइना मांझे पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी जेल, जानिए क्यों लिया गया सख्त कदम
मोहन ढाकले/बुरहानपुर: मकर संक्रांति का पर्व मध्य प्रदेश में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है. पतंगबाजी इस पर्व का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ खतरनाक घटनाओं के कारण जिला प्रशासन और पुलिस ने चाइना मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. जिले में यदि किसी भी दुकान पर चाइना मांझा पाया गया, तो दुकानदार को जेल की सजा भुगतनी होगी.
एसपी ने दी चेतावनी
बुरहानपुर के एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि चाइना मांझा इस्तेमाल करने से जिले में दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं. पिछले चार महीने में दो लोगों के गले कटने की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल और पुलिस प्रशासन ने चाइना मांझे पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है.
उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम लगातार बाजारों में सर्चिंग कर रही है. यदि किसी दुकानदार के पास चाइना मांझा पाया गया, तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा. एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे इस खतरनाक मांझे का उपयोग न करें और अपने बच्चों को भी इसके उपयोग से रोकें.
चाइना मांझे के खतरनाक प्रभाव
चाइना मांझा प्लास्टिक और धातु की कोटिंग के कारण बेहद धारदार होता है. पतंग उड़ाने के दौरान यह मांझा अक्सर बिजली की तारों में फंसकर शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है. इसके अलावा, यह राहगीरों, खासकर बाइक सवारों के गले पर गंभीर चोट पहुंचा सकता है.
पिछले कुछ वर्षों में चाइना मांझे के कारण कई गंभीर हादसे हुए हैं. यही वजह है कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.
लोगों से पुलिस की अपील
एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से चाइना मांझा न खरीदने और न ही इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास का प्रतीक है. इसे सुरक्षित और खुशहाल तरीके से मनाना चाहिए. अगर आप अपने बच्चों को मांझा खरीदने भेज रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे चाइना मांझा न खरीदें. इसके बजाय, साधारण और सुरक्षित डोर का इस्तेमाल करें.
सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
चाइना मांझे पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य जिले में किसी भी दुर्घटना को रोकना है. पुलिस और प्रशासन का यह प्रयास पर्व को सुरक्षित और आनंदमय बनाने के लिए है.