UGC Guidelines: प्रोफेसर,वाइस चांसलर बनने के बदल गए नियम, अब नहीं होगी इसकी जरूरत
UGC New Guidelines: अब किसी भी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटस में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर बनने तक के नियमों में बदलाव किए गए हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि वाइस चांसलर बनने के लिए अब टीचिंग एक्सपीरिएंस की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए बकायदा यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है. इस गाइडलाइंस में कई बातें कही गई हैं.
Vice Chancellor Eligibility: अब कौन बन सकेगा वीसी
किसी भी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटस के वाइस चांसलर बनने के लिए टीचिंग एक्सपीरिएंस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर वह कोई भी उम्मीदवार वाइस चांसलर बन सकेगा, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो या जो सीनियर लेवल पर काम करने का दस साल का अनुभव रखता हो. साथ ही यह भी मायने रखता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. इस तरह इसका मतलब है कि अच्छे रिकॉर्ड वाले और फील्ड का अनुभव रखने वालों को वाइस चांसलर बनाया जा सकता है, हालांकि वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अंतिम रूप से फैसला लेगी.
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Professor Eligibility: कैसे होगी प्रोफेसर की भर्तियां
किसी भी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले यूजीसी नेट परीक्षा पास करना जरूरी था. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी. UGC ने नई गाइडलाइंस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट जारी किया है. इस नई गाइडलाइंस के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में NET क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा. नई गाइडलाइंस में उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन से अलग सब्जेक्ट्स से NET करने की छूट होगी. इसके अलावा बिना NET पास करने वाले सीधे Ph.D किए हुए उम्मीदवार भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. यहां देखें यूजीसी की पूरी गाइडलाइंस
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