कोयला घोटाला…सूर्यकांत, रानू, सौम्या की 50 करोड़ की संपत्ति सीज:ED ने की 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी कुर्क; अब तक 300 करोड़ से ज्यादा अटैच
छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क की है। इनमें बैंक बैलेंस, वाहन, नगदी, जेवरात और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियां हैं। इसकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की भी है। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ लोगों ने पिछली सरकार में रहे नेताओं और वरिष्ठ राज्य अधिकारियों से मिलीभगत कर कोयला ट्रांसपोर्टर्स से जबरन वसूली की। चुनाव में खर्च की गई कमीशन की राशि जुलाई 2020 और जून 2022 के बीच परिवहन किए गए कोयले में प्रति टन 25 रुपए चार्ज किए गए। ED ने अपने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि कोल लेवी से आने वाले रुपए का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया था। साथ ही इसका कुछ हिस्सा चुनावों में भी खर्च किया गया था। बाकी राशि से चल और अचल संपत्तियां खरीदी गई। इनकी संपत्ति कुर्क की गई है प्रेस नोट जारी कर ED ने बताया कि ये संपत्ति निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई राज्य प्रशासनिक सेवा आधिकारी सौम्या चौरसिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ओएसडी, जय प्रकाश मौर्य, कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, पूर्व विधायक चंद्र देव प्रसाद राय और भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव की है। 11 आरोपी गिरफ्तार छत्तीसगढ़ में कोल लेवी मामले में ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वी विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के तहत 26 आरोपियों के खिलाफ तीन प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट दायर की हैं, इसके पहले भी ED की ओर से आरोपी व्यक्तियों की 270 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है। इस मामले में ED ओर से जांच जारी है। 6 दिन पहले हाईकोर्ट से भी झटका संपत्ति कुर्क होने से पहले कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को हाईकोर्ट से भी झटका लगा। 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है। फिलहाल, यह दोनों अभी जेल में ही बंद हैं। दरअसल, आरोपी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पहले हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।