गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को जिले में सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने जारी किया आदेश, मदिरा के संव्यवहार पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
सारंगढ़, बिलाईगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य शासन द्वारा 2 अक्टूबर को घोषित शुष्क दिवस के मद्देनजर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानें एक दिवस के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा संबंधित अहातों को 2 अक्टूबर को बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देश क्रमांक आब./ठेका/2026/875, दिनांक 10 फरवरी 2026 की कंडिका 23 में शुष्क दिवस के संबंध में दिए गए प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने जिले में संचालित देशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान, देशी एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान तथा सभी प्रकार के मदिरा अहातों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
