30 मार्च को सरसीवा में होगा खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन

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सारंगढ़-बिलाईगढ़,  खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश व जिले के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन पर विभाग द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर का आयोजन 30 मार्च 2024 को होटल पिज्जा हाऊस सरसीवा मे किया जाएगा है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 वा 31(1)के तहत खाद्य विनिर्माता, रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, चाट वा गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , फल, सब्जी विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है । बिना खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा या निगम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर ₹100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर ₹2000 है, जबकि उत्पादनकर्ता हेतु क्रमशः ₹3000 व ₹5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।


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