New Year का जश्न मनाने से पहले ये नियम जरूर पढ़ लें! वरना आपकी एक गलती पड़ सकती है बेहद भारी…
इंदौर. देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता है. हर कोई 31 दिसंबर यानी पुराने साल को अलविदा कहकर अपने-अपने तरीके से नया साल मनाता हैं. जहां कई लोग अपने परिवार के संग घर पर रहकर नए साल का स्वागत करते हैं, तो वहीं कई लोग दोस्तों, परिवार या पार्टनर संग घूमने भी जाते हैं. इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप इंदौर में हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है.
लोकल 18 के जरिए हम आपको बताते हैं कि इंदौर में नए साल के मौके पर कुछ करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले कुछ बातों के बारे में जरूर जान लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. तो चलिए जानते हैं नए साल के जश्न में खलल न पड़े इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है.
पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर
दरअसल इंदौर के रेस्टॉरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं. मगर 31 दिसंबर की रात को हुड़गंद और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है. क्योंकि नए साल की जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी की जा रही है. इस पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है, कि बिना मंजूरी और वैध लाइसेंस के कहीं भी कोई आयोजन नहीं हो. किसी भी मामले में लापरवाही बरती तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है.
इंदौर कलेक्टर की नजर
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे को दिए निर्देश के बाद आबकारी विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है. जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा अपने विभिन्न माध्यमो/सोशल मीडिया के द्वारा चिह्नित किए जा रहे हैं. साथ ही आयोजकों से कहा जा रहा है कि नए साल को लेकर उन्हें शराब पार्टी का आयोजन करना है तो इसको लेकर एक दिन का आबकारी विभाग से आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप लेना होगा. बगैर लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी नहीं होगी. अगर बगैर लाइसेंस के पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ ही पार्टियों में शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एक दिन का लाइसेंस देता है विभाग
किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस दिया जाता है. यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है. निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं. क्योंकि नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरू हो जाती हैं. बार लाइसेंस और आकस्मिक रूप से जारी लाइसेंस में शराब परोसने का अंतिम समय रात्रि 11:30 बजे का है.
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
12 बजे तक उपभोग का समय है. इसे लेकर सभी को चेता दिया गया है कि समय का ध्यान रखें. विभाग द्वारा पूर्व से ही पब और बार की मॉनिटरिंग एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जा रही है. इस दिन भी कंट्रोल रूम पर विशेष टीम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो आकस्मिक लाइसेंस जारी होंगे वहाँ पर भी 12 बजे बाद शराब का सेवन न हो इसके लिए विभाग की विभिन्न टीमें शहर में सघन गश्त करेंगी. यदि कहीं इसके उल्लंघन का मामला पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.